Women Safety : महिला यात्रियों को घूरने पर होगा जेल, सीटी बजाना, राज्य सरकार ने इस एक्ट में किया बड़ा बदलाव

चेन्नई,तमिलनाडुः- Women Safety : तमिलनाडु में मनचलों पर एक्शन के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है. तमिलनाडु के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है. संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं.
मनचलों के खिलाफ होगी कार्रवाई: संशोधित अधिनियम के तहत, अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ बस में दुर्व्यवहार या छेड़खानी करता है, तो बस कंडक्टर को उस यात्री को उतारना होगा या फिर यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौंपना होगा. महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी.
कंडक्टरों को मिलेगी सजा: Women Safety : संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी. कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा.
यात्री दर्ज करा सकेंगे अपनी शिकायत: नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. यदि जरूरी हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड: Women Safety : ख्याल रहे कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सरकारी बसों में होम गार्ड तैनात किए गए हैं. आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया था. दिल्ली सरकार ने रात को चलने वाली सभी बसों में होमगार्ड तैनात किए हैं.